अमरोहा(ज्योतिबाफूलेनगर):मंडी धनौरा में मासूम के साथ बलात्कार करने के दोषी युवक को अदालत ने दस वर्ष के कठोर कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।काबिलेगौर है कि डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव पतेई खालसा का रहने वाला कमल सिंह पु्रत्र मवासी सैनी वर्ष 2000 में मंडी धनौरा के महादेव मुहल्ला निवासी चंद्रपाल सिंह के मकान में किराए पर रह रहा था। 19 अप्रैल 2000 की शाम मकान मालिक की चार वर्षीय मासूम बेटी को अकेला पाकर किराएदार उसे कमरे में ले गया तथा बलात्कार किया। इस दौरान पीड़िता की मां आ गई। चीख पुकार सुनकर आरोपी भाग निकला। बालिका के पिता की नामजद रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के माध्यम से जेल भेज दिया। मौजूदा समय में भी आरोपी जेल में बंद है।उधर मामला विशेष सत्र न्यायाधीश सतेंद्र सिंह की अदालत में चलता रहा। सोमवार को न्यायाधीश श्री सिंह ने तमाम पहलुओं का अध्ययन किया तथा आरोप सही पाए। उन्होंने दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास व बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। श्री सिंह ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी रकम पीडि़त पक्ष को दी जाए।
Thursday, March 5, 2009
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